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गरियाबंद जिले में बोर खनन पर लगा प्रतिबंध
कलेक्टर नम्रता गांधी ने लगाया प्रतिबंध
गरियाबंद को जल आभाव ग्रस्त क्षेत्र किया घोषित
विशेष परिस्थिति में एसडीएम दे सकेंगे अनुमति
बढ़ती गर्मी और घटते भूजल स्तर को देखते हुए लिया फैसला।

अपने आदेश में कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा है
गरियाबंद जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक 3) 1987 की धारा 03 के अन्तर्गत पदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मै श्रीमती नम्रता गांधी कलेक्टर, जिला गरियाबंद सम्पूर्ण जिले को 11 मई, 2022 से मानसून आगमन तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित करती हॅँ। उक्त अधिनियम की धारा-06 के अन्तर्गत गरियाबंद जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रायोजन के लिए खनन नही किया जा सकेगा लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सम्पूर्ण जिले में तथा नगर पालिक परिषद् एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय
निकाय की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नही होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।
उक्त अनुक्रम में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी। जल सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अन्तर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-प्राधिकृत अधिकारी का क्षेत्र
गरियाबंद जिले के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र (नगरपालिका
परिषद् गरियाबंद, नगर पंचायत राजिम, फिंगेश्वर एवं छुरा राजस्व अनुविभाग गरियाबंद के तहत् आने वाला क्षेत्र
राजस्व अनुविभाग मैनपुर के तहत् आने वाला क्षेत्र
राजस्व अनुविभाग देवभोग के तहत् आने वाला क्षेत्र
राजस्व अनुविभाग राजिम के तहत् आने वाला क्षेत्र
प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, गरियाबंद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरियाबंद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवभोग
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजिम उक्त प्राधिकृत अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगें। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
कहा है कि



