वनों की कटाई करने वालों के यहां वन विभाग का छापा
नागाबूडा में 2 लोगों के यहां छापा
40 नग इमारती पल्ला जप्त
42 हज़ार की है जब्त लकड़ी
गरियाबंद वन विभाग की कार्यवाही
डीएफओ मयंक अग्रवाल के निर्देश पर SDO मनोज चंद्राकर तथा रेंजर पुष्पेंद्र साहू ने की कार्यवाही।

दिनांक 02/11/2022 को मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर श्री जे. आर नायक के निर्देशन एवं वनमण्डलाधिकारी श्री मंयक अग्रवाल के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र गरियाबंद (सामान्य) के अंतर्गत सहायक परिवृत्त गरियाबंद के घुरया वल्द सुधार जाति सतनामी एवं तालेश्वर वल्द शंकर लाल ध्रुव पिता रतन ध्रुव ग्राम-नागाबुड़ा तहसील व जिला गरियाबंद के मकान एवं बाड़ी की तलाशी हेतु श्री मनोज चन्द्राकर उपवनमंडलाधिकारी गरियाबंद द्वारा सर्च वारंट जारी किया गया। श्री पुष्पेन्द्र साहू वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी गरियाबंद, श्री अजीत राम वर्मा वनपाल सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जोबा एवं श्री राम कुमार रात्रे वनपाल, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी दर्रीपारा नवागढ़ परिक्षेत्र एवं गरियाबंद परिक्षेत्र के समस्त वन अमला के साथ घुरवा वल्द बुधार जाति सतनामी ग्राम-नागाबुड़ा के घर एवं बाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान घुरवा वल्द बुधार जाति सतनामी ने अपने घर एवं बाड़ी में विभिन्न स्थान में विनिर्दिष्ट ईमारती वनोपज सागौन लट्ठा रखा था। जिसका माप करने पर 16 नग = 0.305 घ.मी. वनोपज होता है, जिसे जप्त किया गया जिसकी राशि लगभग 17 हजार रूपये है एवं तालेश्वर वल्द शंकर लाल ध्रुव ग्राम-नागाबुड़ा के घर एवं बाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान तालेश्वर वल्द शंकर लाल ध्रुव ने अपने घर में विभिन्न स्थान में विनिर्दिष्ट ईमारती वनोपज बीजा का चिरान रखा था। जिसका माप करने पर 25 नग = 0.421 घ.मी. वनोपज होता है जिसे जप्त किया गया जिसकी राशि लगभग 25 हजार रूपये है कुल राशि लगभग रूपये 42 हजार रूपये है।
उपरोक्त अपराधी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33. छ०ग० संरक्षित वन नियम 1960 एवं छ०ग० काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक-17468/09 दिनांक 02/11/2022 एवं वन अपराध प्रकरण क्रमांक- 17468/10 दिनांक 02/11/2022 पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया जा रहा है




